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क्या आप जानते है चुनाव में जमानत जब्त होने का क्या मतलब है ?

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दोस्तों जैसे भारत त्योहारों का देश है वैसे ही इसे हम चुनावों का देश भी कह सकते हैं। भारत दुनिया सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहां पर हर महीने किसी ने किसी प्रकार का चुनाव होता ही रहता है। सांसद, विधायक, प्रधान, सरपंच और भी कई प्रकार के चुनाव होते ही रहते है। कई बार आप ने सुना होगा कि उम्मीदवार की जमानत जप्त हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं चुनाव में जमानत जब्त होने का क्या मतलब है? यदि नहीं तो आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं।

चुनाव में जमानत जब्त होने का क्या मतलब है
चुनाव में जमानत जब्त होने का क्या मतलब है

चुनाव में जमानत जब्त होने का क्या मतलब है ?

चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है। चुनाव लड़ने के लिए जो भी उम्मीद बार खड़े होते है उन्हें चुनाव आयोग के पास अपना नामांकन भरना होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ साथ कुछ धन राशि भी जमा करनी होती है। यह राशि प्रत्येक चुनाव के लिए अलग अलग होती है।

जब कोई प्रत्याशी कुल मतों का 1/6 भाग से भी कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी कि नामांकन करते समय जो राशि जमा कराई जाती है। चुनाव के बाद यदि किसी प्रत्यासी की जमानत जब्त हो जाती है तो उसको वह राशि वापस नहीं मिलती। चुनाव में जमानत जब्त होने का यही मतलब है।

जमानत जब्त करके निर्वाचन आयोग अपना समय खराव करने के लिए उस प्रत्याशी को केवल एक चेतावनी के रूप में उसकी नामांकन राशि को जब्त करता है।

क्या प्रत्याशी जमानत जब्त होने के बाद फिर चुनाव लड़ सकता है ?

कोई भी प्रत्याशी जिसकी किसी चुनाव में जमानत जब्त हो चुकी है। वह कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है।

नामांकन के समय चुनाव में कितनी राशि जमा होती है ?

प्रत्येक चुनाव के लिए अलग अलग राशि जमा होती है। लोकप्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 34 1(a ) के अनुसार सांसद(MP ) का चुनाव लड़ने के लिए 25 हजार रुपए की राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करनी होती है।

यदि बात करें विधायक या MLA के चुनाव की तो उसके लिए सिक्योरिटी राशि के रूप में 10 हजार रुपए जमा करने होते है।

अनुसूचित जाती और जनजाति के प्रत्याशी को इन दोनों चुनाव में आधी राशि जमा करनी होती है।

आप को जानकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी सिक्योरिटी राशि जमा करनी होती है। इसके लिए नामांकन के समय 15000 हजार की राशि जमा करनी होती है।

जमानत जब्त कब नहीं होती है ?

जब कोई भी प्रत्याशी कुल मत का 1\6 भाग से अधिक प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त नहीं होती है।

किसी भी कंडीशन में यदि प्रत्याशी जीत जाता है तो उसकी जमानत जब्त नहीं होती है।

यह जानकारी चुनाव में जमानत जब्त होने का क्या मतलब है आप को कैसी लगी। कमेंट करके अवश्य बताए और इसको अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।

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